हत्या मामले में दो युवको को आजीवन कारावास की सजा

दो साल पहले ढोढ़ीपारा क्षेत्र में हुई थी वारदात

कोरबा 11 फरवरी। ढोढ़ीपारा भैसखटार इलाके में करीब सवा दो साल पहले हुई हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो युवको को दोषी ‘ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दो अपराधी एक युवक को दवा दुकान में बुलाकर अपने साथ ले गए। युवक के गले और गीने में राजा से 18 बार चार किया। माथे पर हथौड़ा से मारा। इससे युवक की मौत हो गई थी।

15 अक्टूबर 2023 की रात लगभग नौ बजे किशन साहू अपने दोस्त सूरजभान साहू ऊर्फ शुभम के साथ ढोदीपाग भैसखटाल इलाके में स्थित एक मेडिकल दुकान में दवा लेने गया था। इसी दौरान नवाल इलाके में रहने वाले साम् कर्फ छोटू बाइक से सूरजभान को यह कहते हुए कि इन्हें अकेले में 10 मिनट बातचीत करनी है। युवक को लेकर भैसखटाल के पास से नहर की ओर लेकर चले गए। रात के लगभग 12 बजे जानकारी मिली कि रिक्की यादव और प्रभाकर ने उसकी हत्या कर दी है। देर रात किशन नहर किनारे पहुंचा तो उसने खुन ने लथपथ सुरजभान को देखा। आनन फानन में ये कोरबा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां परीक्षण कर हॉक्टर ने सूरजभान को मृत घोषित कर दिया। मामले में दोष को साबित करने में सीसीटीवी फुटेज और गवाह किशन का बयान रहा महत्वपूर्ण।

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